अवैध बीज के विक्रय पर कृषि विभाग ने की एफआईआर दर्ज
धारा 211, 3, 7 के प्रकरण में कार्यवाही हुई प्रारम्भ
बालाघाट| कलेक्टर मृणाल मीना के निर्देशन तथा उप संचालक कृषि राजेश कुमार खोबरागड़े के मार्गदर्शन में 23 मई को कृषि आदान गुण नियंत्रण जिला स्तरीय दल द्वारा तिरोड़ी तहसील के ग्राम बोथवा का निरीक्षण किया गया। जहाँ हरित हाईब्रिड सीडस कंपनी हैदराबाद का धान बीज एमटीयू-1010, आईआर-64 की ग्रेडिंग कर पैंकिग की जा रही थी। धान बीज की पैंकिग के संबंध में सांई राईस मिल के मालिक कामनसिंह ठाकुर से पुछताछ करने पर बताया गया कि हरित हाईब्रिड सीड्स कंपनी हैदराबाद को मिल किराये से दिया है। मौका स्थल पर उपस्थित हाईब्रिड सीड्स कंपनी हैदराबाद के प्रतिनिधि प्रीतम बोपचे निवासी बोलडोंगरी तह तिरोड़ी से बीज के उत्पादन एवं पैंकिग से संबंधित अभिलेख मांगे जाने पर प्रीतम बोपचे द्वारा किसी भी प्रकार के अभिलेख उपस्थित नही किये गये। जिससे आवश्यक वस्तुं अधिनियम 1955 की धारा-3 एवं 7 तथा बीज अधिनियम 1966, बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 की धारा-3 का उल्लंघन होने से मौका स्थल पर जप्ती मय पंचनामा कार्यवाही की गई। तत्पश्चा्त थाना तिरोड़ी में प्रीतम बोपचे के विरूध्द प्राथमिकीय दर्ज कराई गई है।
इस दौरान जांच दल में विनय धुर्वे सहायक संचालक कृषि, सुनिल कुमार बागड़े कृषि विकास अधिकारी, वरिष्ठद कृषि विकास अधिकारी सह बीज निरीक्षक विकासखंड-कंटगी, एच.सी.डेहरिया, कृषि विस्तार अधिकारी पी.सी.गजभिये एवं महेन्द्र मर्सकोले कृषि विस्तार अधिकारी मौजूद रहें।



