खेत की मेंड़ पर ट्रैक्टर ले जाने से रोपा नष्ट, विरोध करने पर दी जान से मारने की धमकी
लालबर्रा थाने में टीकाराम नगपुरे पर मामला दर्ज, चुन्नीलाल की शिकायत पर हुई कार्रवाई

बालाघाट| थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खोंगाटोला (मोहगांव) में खेत के रास्ते को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। यह विवाद उस समय बढ़ गया जब खेत में रोपा लगा रहे एक किसान ने ट्रैक्टर लेकर खेत की मेड़ से निकलने का विरोध किया। इस पर ट्रैक्टर मालिक ने न केवल उसे गालियां दीं,बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित किसान की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, खोंगाटोला निवासी चुन्नीलाल नगपुरे ने थाना लालबर्रा में शिकायत दर्ज कराई कि 30 जून की दोपहर करीब 2 बजे वह अपने लड़कों के साथ खेत में रोपा (धान का पौधा) लगा रहा था। तभी पड़ोसी टीकाराम नगपुरे अपना ट्रैक्टर लेकर खेत की मेड़ की ओर आ गया। चुन्नीलाल ने जब उसे रोका और कहा कि यह उसका खेत है और इस रास्ते से ट्रैक्टर ले जाने से रोपा नष्ट हो रहा है, तो टीकाराम आगबबूला हो गया।
चुन्नीलाल का आरोप है कि उसने शांतिपूर्वक कहा था कि ट्रैक्टर किसी अन्य रास्ते से ले जाया जाए,लेकिन टीकाराम ने उसे अपशब्द कहे और धमकी देते हुए कहा, “मेरी मर्जी, मैं जहां से चाहूं ट्रैक्टर ले जाऊं, तू कौन होता है रोकने वाला। अगर अगली बार रोका तो जान से खत्म कर दूंगा।” इस दौरान आरोपी ने गाली-गलौच भी की और मारपीट पर उतारू हो गया।
घटना के प्रत्यक्षदर्शी चुन्नीलाल के लड़के,सोमाजी नगपुरे और झिनी बाई नगपुरे ने भी घटनास्थल पर मौजूद रहकर पूरी घटना देखी और सुनी। चुन्नीलाल ने बताया कि ट्रैक्टर के खेत में प्रवेश से उसका काफी रोपा नष्ट हो गया जिससे उसे आर्थिक नुकसान भी हुआ है।
चुन्नीलाल की लिखित शिकायत पर थाना लालबर्रा पुलिस ने खोंगाटोला निवासी टीकाराम नगपुरे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296 (अवैध प्रवेश) और धारा 351(2) (धमकी देना और मारपीट के प्रयास) के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ कर दी है।
ग्रामीणों का कहना है कि खेती-किसानी के मौसम में ऐसे विवाद अक्सर उत्पन्न होते हैं, लेकिन किसी भी विवाद का हल धमकी और गाली-गलौच नहीं हो सकता। मामले को लेकर ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है।




