मध्यप्रदेशराज्य

युवती की आत्महत्या मामले में आरोपी गिरफ्तार

बालाघाट| ग्राम नरसिंगा निवासी राजकुमार साठे द्वारा थाना लामता में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उनकी पुत्री बबीता साठे, उम्र 18 वर्ष 9 माह ने कीटनाशक का सेवन कर लिया था, जिसे उपचार हेतु शासकीय अस्पताल लामता ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई । सूचना के आधार पर मर्ग क्रमांक 10/25 धारा 194 भा.न्या.सं. (BNS) के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि ग्राम नरसिंगा निवासी राजा साठे द्वारा मृतिका को बार-बार शादी और प्रेम संबंध हेतु मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था । उक्त प्रताड़ना से तंग आकर मृतिका ने आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठाया । प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध थाना लामता में अपराध क्रमांक 32/25 धारा 108 भा.न्या.सं. (BNS) के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक बालाघाट नगेंद्र सिंह अति. पुलिस अधीक्षक बैहर आदर्शकांत शुक्ला एवं एस.डी.ओ.पी. परसवाड़ा अरविन्द शाह के मार्गदर्शन में तत्काल थाना स्तर पर टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए आरोपी राजा साठे को विधिवत गिरफ्तार किया गया एवं माननीय न्यायालय में पेश किया गया ।

उल्लेखनीय भूमिका- सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी लामता निरीक्षक नितिन पटले, उपनिरीक्षक दिलीप करण नायक, सउनि ईगलसिंह मरकाम, आर. देवेन्द्र पन्द्राम, आर. हरिहर द्विवेदी, आर. कैलाश यादव, आर. विवेक मेश्राम की उल्लेखनीय भूमिका रही ।

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