राजस्व विभाग ने की कार्यवाही: बिना अनुमति बोरवेल करने वाले वाहन जब्त

बालाघाट| सोमवार को चरेगांव पुलिस द्वारा बिना अनुमति के बोरवेल करने पर वाहन जब्त की कार्यवाही सुनिश्चित की गई। ज्ञात हो कि कलेक्टर मृणाल मीना द्वारा जारी आदेशानुसार 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया था। जिसमे बिना वैध अनुमति के ट्यूबवेल खनन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। इस मामलें में एसडीएम गोपाल सोनी ने बताया कि बालाघाट तहसील के ग्राम कटेगांव में भवनलाल सोनडाहरे पिता शिवप्रसाद सोनडाहरे एवं आदित्य सोनडाहरे पिता राधेश्याम सोनडाहरे के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज ख. न.192/3 रकबा 0.803 हेक्टेयर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग भूमि पर बोरिंग मशीन द्वारा बोर कराया जा रहा था। जहाँ मौके पर ग्राम कोटवार के साथ पुलिस के अमले द्वारा पहुंचकर स्थल का मुआयना किया गया। जिसमें पाया गया कि संबंधित भूमि कृषि कृषि के लिए उपयोग होती है, जिसमें कोई आवास स्थल भी नही है। इसके अलावा जहाँ बोर कराया जा रहा था, इसकी अनुमति भी भूमिस्वामी के पास उपलब्ध नही है। वहीं बोरिंग मशीन के कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि 260 फ़ीट की गहराई तक भूमि में बोर किया गया है। पुलिस टीम द्वारा कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी के आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही करते हुए मौके पर पायी गई बोरिंग मशीन क्रमांक केए-01- एमएफ- 5988 एवं एक सपोर्ट बोरवेल वाहन क्रमांक केए-01 -एए- 2089 जब्त कर स्थल पंचनामा, जब्तिनामा सुपुर्द कर पुलिस चौकी चरेगांव थाना लामता में सुरक्षार्थ खड़ा किया गया है।



