मध्यप्रदेशराज्य

बौद्ध अनुयायियों ने धरना प्रदर्शन और रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन

बोध गया की महाबोधी विहार गैर बौद्धों से मुक्त कर बौद्धों को सौंपे जाने की मांग

बालाघाट जिला बौद्ध संघ द्वारा बोध गया मंदिर अधिनियम १९४९ में को निरस्त कर महाबोधी महाविहार बौद्ध गया का प्रबंधन बौद्धों को सौंपे जाने की मांग को लेकर अम्बेडकर चौक समीप एक दिवसीय धरना आंदोलन कर रैली निकालकर शहर का भ्रमण करते हुये एसडीएम गोपाल सोनी को ज्ञापन सौंपा गया।

इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 में जो एक्ट बना था उसमें चार ब्राम्हणों को ट्रस्टी बनाया गया था। बोध गया का प्रबंधन अभी भी गैर बौद्धों के हाथ में है। हमारी मांग है कि १९४९ के एक्ट में संशोधन कर बोध गया में स्थित महाबोधी बौद्ध विहार का संपूर्ण प्रबंधन बौद्धों को सौंपा जाए।

संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि सभी धर्म स्थल में पूजा का अधिकार उनके धर्म या समाज को हैं। ऐसे में बौद्ध धर्म के स्थल में भी पूजन का अधिकार बौद्ध समाज को ही मिलना चाहिए। लेकिन पुराने १९४९ के एक्ट के तहत बौद्ध समुदाय के धार्मिक स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है जिसे अब बौद्ध समाज सहन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि महाबोधी महाविहार समूचे भारत में ही नहीं अपितु दुनिया के बौद्ध अनुयायियों का आस्था और श्रद्धा का केन्द्र है। लेकिन भारत की स्वतंत्रता के पश्चात व भारतीय संविधान २६ जनवरी १९५० को पूर्ण रूप से लागू होने के बाद भी महाबोधी महा विहार बौद्धों के हाथों में न होकर गैर बौद्धों के हाथों में है।

उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति व बिहार के मुख्यमंत्री से मांग की है कि विश्व धरोहर बौद्ध विरासत की सुरक्षा के मद्देनजर मांग को गंभीरता से लेते हुये इस असंवैधानिक१९४९ के एक्ट को अवैध घोषित कर पूरी तरह निरस्त कर महाबोधी मंदिर का पूरा प्रशासनिक नियंत्रण बौद्ध समुदाय को सौंपे जाने संवैधानिक कार्यवाही करवाते हुये बौद्ध धर्म के अधिकारों को दिलाने संबंधित कार्यवाही किया जाए। आंदोलन व रैली के दौरान जिले भर के बौद्ध अनुयायी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

वर्तमान मे धर्म गुरु अनशन पर है उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही है l उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की है l हमारी मुख्य मांग है की बी.टी.एम.सी. एक्ट 1949 को ख़त्म किया जाए और मंदिर प्रबंधन केवल बौद्ध प्रतिनिधियों को सौपा जाए l

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